Bus Sarathi Yojana 2023 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस सारथी योजना 2023
Bus Sarathi Yojana 2023 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस सारथी योजना की शुरुआत की गई है।
परिवहन निगम में परिचालकों की कमी की पूर्ति एवं आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन यथा वाहन बेड़े में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए बस सारथी योजना – 2023 निम्नानुसार प्रभावी की जाती है:
इस योजना का नाम – राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम “बस सारथी योजना – 2023” होगा। योजना दिनांक 01 मई, 2023 से प्रभावी होगी ।
Bus Sarathi Yojana 2023 परिभाषाएँ :
A. इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
“अनुबन्ध” से आशय दोनो पक्षों के बीच होने वाला अनुबन्ध से हैं।
II. “निगम” से आशय आगार का मुख्य प्रबन्धक इस योजना के लिए करार करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि होगा। “बस सारथी” से तात्पर्य बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकिट जारी करने तथा चालको को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सहायता करने वाला, निगम द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है,
जिसके पास परिचालक का वैध लाइसेंस एवं बैज हो । “शिड्यूल” से आशय इस योजना के तहत मुख्यालय द्वारा अनुमोदित शिड्यूल जो बस संचालन के लिए आंवटित है, अभिप्रेत है।
II. IV.राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एंव जिसकी तरफ से संबंधित
V. VI. “सहमति” से आशय बस सारथी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छा से दी गई सहमति अभिप्रेत है।
इस योजना में प्रयुक्त किये गये, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो योजना में यथा स्थान अंकित है।
Bus Sarathi Yojana 2023 बस सारथी योजना में अनुबन्ध के लिए आवेदक की पात्रता :–
a. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
b. वैध परिचालक लाईसेन्स व बैज प्रस्तुत करना होगा ।
c. दो राजपत्रित अधिकारी के स्तर से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
d. किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नही होने पत्र पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
e. निगम से सेवानिवृत परिचालक / चालक भी इस योजना के लिए पात्र होगे।
Bus Sarathi Yojana 2023 आयु सीमा:
a. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तक की होगी।
Bus Sarathi Yojana 2023 बस सारथी की संख्या:
आगार में परिचालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बस सारथी रखे जा सकेगें।
लेकिन बस सारथियों की संख्या संचालित शिड्यूल के अनुसार परिचालकों के स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
Bus Sarathi Yojana 2023 बस सारथी का कार्य:
a. बस सारथी निर्धारित शिड्यूल की बस में मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को, निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया राशि के अनुसार राशि प्राप्त कर यात्री / लगेज टिकिट जारी करेगें,
समस्त बुकिंग घरों से डी. एस. ए. प्राप्त करेगें तथा ईटीआईएम में इन्द्राज कर यात्री मार्ग विपत्र का संधारण करेगें।
मार्ग से आने के बाद आगार कार्यालय में संकलित राजस्व E.T.I.M, टिकिट, बैग आदि निगम कोष में जमा करायेंगें। निगम के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना करना,
बस सारथी के लिये आवश्यक होगा। इस हेतु बस सारथी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपेक्षित परिचालक लाईसेन्स, बैज एवं निर्धारित वर्दी की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
वर्दी पर नाम पटिट्का लगाना अनिवार्य होगा।
b. बस सारथी द्वारा मार्ग के निर्धारित बस स्टेंड से यात्रीभार चढाया एवं उतारा जायेगा तथा ज्यादा से ज्यादा यात्रीभार अर्जित किये जाने का प्रयास करेगा ।
c. परिचालकों हेतु मार्ग पर निर्धारित उत्तरदायित्वों की पालना नहीं करने पर पूर्व में निर्धारित संबन्धित नियम भी बस सारथी पर लागू होंगे।
Bus Sarathi Yojana 2023 बस सारथी के अनुबन्ध की प्रक्रियाः
a. मुख्य प्रबन्धक आगारीय समिति की अभिशंषा पर बस सारथी से किसी विशेष मार्ग / शिड्यूल हेतु अनुबन्ध / करार कर सकेंगें ।
आगार स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा:
i. मुख्य प्रबन्धक
ii. प्रबन्धक (यातायात)
iii. प्रबन्धक (संचालन)
- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
iv. प्रबन्धक (वित्त)
v. प्रबन्धक (प्रशासन)
- सदस्य
- सदस्य सचिव
b. बस सारथी को बस सेवा हेतु अधिकृत करने से पूर्व संलग्न प्रारूप अनुसार 500 /- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, लिखित अण्डरटेंकिंग देनी होगी एवं वह अण्डरटेकिंग की शर्तो की पालना के लिए उत्तरदायी होगा।
c. आगार स्तरीय समिति द्वारा बस सारथी से जिन शिड्यूल्स के लिए अनुबन्ध किया जाना हो, उनके लिए निगम वेबसाईट, आगार के नोटिस बोर्ड एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा।
साथ ही शिड्यूल्स के पूर्ण विवरण सहित न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुये आगार एवं जिले में स्थित मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं निगम के अन्य आगारों के नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित की जावेगी।
d. योजना के अन्तर्गत वातानुकूलित सेवाओं को छोड़कर आगारों में संचालित सभी शिड्यूल सेवाएं बस सारथी को आंवटित की जा सकेगी।
e. आगार स्तरीय समिति द्वारा MIS पोर्टल का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करले कि अनुबंध किये जाने वाला बस सारथी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है।
Bus Sarathi Yojana 2023 लक्ष्य निर्धारण
1. निर्धारण हेतु आगारीय समिति सम्बन्धित माह के गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020-2021 (कोरोना काल) विलग करते हुये वर्षवार अर्जित यात्रीभार के औसत में 8 की अतिरिक्त निश्चित वृद्धि कर यात्री भार व राजस्व का दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
लक्ष्य निर्धारण करते समय पुलिस विभाग से प्राप्त राजस्व एवं मासिक पासों की आय के सहित सभी रियायती यात्राओं की आय को सम्मलित करते हुये लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।
II. उक्त योजना में गत तीन वर्षो में यदि कोई शिड्यूल संचालित नहीं है, अथवा एक या दो वर्ष से ही शिड्यूल संचालित है,
तो ऐसी स्थिति में वर्तमान संचालन एवं गत एक या दो वर्षों में से सर्वाधिक यात्रीभार में उपरोक्तानुसार वृद्धि कर शिड्यूल का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा,
एवं इसी प्रकार बस सारथी की आय में समस्त रियायती यात्राओं की आय को सम्मिलित किया जायेगा ।
III. नवीन मार्ग / नवीन अनुसूचित सेवा पर मिड्डी बस / अन्य बस संचालन करने पर मार्ग / शिड्यूल का सर्वे करवाया जावे। सर्वे के अनुसार एवं यात्रीभार उपलब्धता को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया जावे।
लेकिन आय का लक्ष्य न्यूनतम 30 /- रुपये प्रति किमी (यात्री किराया वृद्धि के अनुसार आय प्रति किमी में वृद्धि होगी) होगा।
IV. आगारीय समिति संबंधित माह के दौरान आगार क्षेत्र में आयोजित मेले, त्यौहार, होली, दीपावली अथवा सम्भावित यात्री भार उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये आय प्रति किमी. एवं यात्रीभार लक्ष्यों में वृद्धि कर सकेगी।
साथ ही जैसे श्राद्ध पक्ष, धरना प्रदर्शन आदि के समय लक्ष्य निर्धारण में कमी की जा सकेगी।
V. बस सारथी से किया जाना वाला अनुबंध किसी भी शिडयूल पर 30 /- रूपये आय प्रति कि०मी० से कम नही होगा।
B. पात्र सफल आवेदक (बस सारथी) को निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये बस शिड्यूल के लिए अधिकृत किया जावेगा :
1. यदि किसी शिड्यूल / बस सेवा के लिये एक से अधिक आवेदक मांग करते हैं तो जो आवेदक अधिकतम दैनिक राजस्व लक्ष्य का ऑफर देगा, उसे ही बस सेवा / शिड्यूल के लिए बस सारथी के रूप में अधिकृत किया जावेगा।
II. एक मार्ग पर संचालित होने वाले समस्त शिड्यूल बस सारथियों से नहीं चलवाये जायेगें ताकि निगम की अन्य बसों से प्रतिस्पर्धा कर सके, किन्तु ऐसा करना बाध्यकारी नहीं होगा।
यात्री किराया दरों मे वृद्धि होने पर निर्धारित लक्ष्यों में आनुपातिक वृद्धि की जायेगी, जो बस सारथी को स्वीकार्य होगी।
IV. बस सारथी को अधिकृत शिड्यूल्स की वाहनों में मासिक पासों एवं अन्य निःशुल्क रियायती सेवाओं जैसें महिला दिवस व रक्षा बन्धन, प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं अन्य निःशुल्क व रियायती यात्रा की आय को प्राप्त लक्ष्य / राजस्व में जोडी जायेगी।
V. बस सारथी से एक माह का अनुबन्ध किया जा सकेगा।
VI. अनुबन्ध अवधि में बस सारथी मार्ग परिवर्तन हेतु कलेण्डर माह के अन्तिम सप्ताह में आवेदन कर सकेगा, जिस पर आगारीय समिति की अनुशंषा पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा आगामी माह के प्रथम दिवस से नवीन मार्ग आवंटित किया जा सकेगा।
Bus Sarathi Yojana 2023 धरोहर राशि:
a. शिड्यूल के लक्ष्य के लिये निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने अथवा सहमति के अनुसार कार्य नही करने की स्थिति में जमा प्रतिभू राशि एवं E.T.I.M. मशीन के विरुद्ध जमा धरोहर राशि में से उसके विरुद्ध बकाया राशि एवं कुल धरोहर राशि (E.T.I.M.राशि को छोडकर ) का 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में कटौती कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।
b. अधिकृत बस सारथी को बस सेवा के लिए 15,000/- रू0 अथवा पूरे शिडयूल से प्राप्त आय (दैनिक) जो अधिक हो, न्यूनतम धरौहर राशि जमा करवानी होगी तथा E.T.I.M. मशीन के मूल्य की राशि 20,000/- रू बस सारथी से अथवा दैनिक अर्जित राजस्व के अतिरिक्त प्रतिदिन 200/- रू0 E.T.I.M. मशीन के मूल्य की राशि 20,000 / – रू० निगम द्वारा निर्धारित E.T.I.M. राशि के बराबर होने तक निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा,
परन्तु यदि किसी शिडयूल पर पूरे शिडयूल से प्राप्त आय रू० जमा धरौहर राशि से अधिक हो तो उस बस सेवा के लिए धरौहर राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि कर जमा की जावेगी ।
c. शिड्यूल के लक्ष्य के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व यदि बस सारथी स्वेच्छा से अपना कार्य नहीं करना चाहता हैं,
अथवा अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है, तो वह 15 दिवस पूर्व लिखित में संबंधित आगार कार्यालय में सूचना देगा।
इस प्रकार समय सीमा में सूचना दिये जाने पर सूचना अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बस सारथी की निगम में जमा संपूर्ण धरोहर राशि / सुरक्षा राशि के विरूद्ध बकाया शास्ति व अन्य का समायोजन करते हुऐ शेष राशि लौटा दी जायेगी ।
Bus Sarathi Yojana 2023 वसूली
a. बस सारथी को आवंटित लक्ष्य की तुलना में कम अर्जित की गयी राशि शत-प्रतिशत बस सारथी से वसूली योग्य होगी।
b. यदि किसी बस सारथी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम आय अर्जित की जाती है तो शिडयूल पर आवंटित लक्ष्य की तुलना में कमी (शोर्टेज) की राशि इस आदेश के बिन्दु संख्या 07 के उप बिन्दु ए में अंकित जमा प्रतिभू राशि की 20 प्रतिशत से अधिक किसी भी स्थिति में नही होनी चाहिए।
(उदाहरणार्थ:- रूपये 15,000 / – प्रतिभू राशि का 20 प्रतिशत 3000 /- रू सहित अधिक शोर्टेज राशि नही हो सकेगी) जिस दिनांक को लक्ष्य से कमी की राशि 20 प्रतिशत से अधिक हो उसी दिवस शोर्ट की पूर्ण राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी,
तत्पश्चात ही अगले दिवस बस सारथी को मार्ग पर भेजा जावेगा तथा कमी की स्थिति में उसकी जमा प्रतिभू राशि में समायोजित की जावेगी
एवं मासिक रूप से प्रतिभू राशि की कमी की प्रतिपूर्ती नकद राशि निगम कोष में जमा करवाने पर ही बस सारथी को मार्ग पर भेजा जा सकेगा।
मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) प्रतिदिन बस सारथी द्वारा निगम कोष में जमा राजस्व की समीक्षा करेगे ।
इस बिन्दु की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगे तथा कमी (शोर्टेज) की वसूली नही होने पर मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) स्वयं उतरदायी होगे।
Bus Sarathi Yojana 2023 समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त किया जानाः
a. वाहन चैकिंग के दौरान बस सारथी के स्थान पर अन्य अनाधिकृत व्यक्ति पाये जाने पर |
b. बस सारथी के ड्यूटी ज्वाईनिंग दिनांक के पश्चात् से निम्नांकित तीनों में से कोई भी प्रकरण होने पर :
1. एक बार में 10 या 10 से अधिक बिना टिकिट यात्री का प्रकरण होने पर
5 से 9 बिना टिकिट यात्री के दो प्रकरण होने पर ।
5 सवारी से कम बिना टिकिट के 3 प्रकरण होने पर ।
c. अनुबन्ध हेतु आवेदक द्वारा गलत सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबन्ध किये जाने पर । d. बस सारथी द्वारा यात्रियों / निरीक्षणकर्ताओं / निगम कर्मियों से अभद्र व्यवहार एवं निरीक्षणकर्ताओ को E.T.I.M. मशीन नहीं देने पर ।
e. निगम ड्यूटी के समय शराब / मादक पदार्थों के सेवन / नशे मे पाये जाने पर। f. अनैतिक / गैर अनुमत गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर ।
g. बस सारथी के किसी भी प्रकरण में 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए कारावास में रहने की स्थिति में ।
h. बिन्दु संख्या ए से जी तक में किसी भी प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा बस सारथी का अनुबंध तत्काल समाप्त करते हुये,
निगम में जमा बस सारथी की संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा,
साथ ही सभी आगारों को इसकी सूचना प्रेषित करते हुये MIS पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।
इस योजना में ब्लैक लिस्टेड बस सारथी भविष्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध / व्यवहार करने हेतु अपात्र होगा। 10. वाहन निरीक्षणः
a. बस सारथी की बस का निरीक्षण करने हेतु सभी आगार के मुख्य प्रबन्धक, प्रबन्धक (यातायात) / निरीक्षक / उपनिरीक्षक, तथा मुख्यालय द्वारा नामित अधिकारी / कर्मचारी भी अधिकृत होंगे।
Bus Sarathi Yojana 2023बस सारथी हेतु मासिक प्रतिफल
क्र. a. बस सारथी को देय मासिक प्रतिफल राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जावेगा
(Bus Sarathi Yojana 2023) वाहन संचालन (किमी) प्रति मासिक 10000 किमी तक प्रतिफल राशि मासिक रूपये में 13,000 /- रूपये 1 10000 किमी से अधिक पर माह में 10,000 किमी से अधिक कि०मी० संचालन पर प्रति किमी 1.50 रूपये के अनुसार अतिरिक्त भुगतान,
परन्तु यह राशि निर्धारित मासिक लक्ष्य अर्जित करने पर ही देय होगी।
b. बस सारथी द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य से अधिक आय लाने पर लक्ष्य से अधिक आय का 25 प्रतिशत अतिरिक्त मासिक भुगतान किया जावेगा, जिसका भुगतान मासिक प्रतिफल के साथ किया जावेगा।
c. बस सारथी को देय राशि में से, नियमानुसार टी. डी. एस. की कटौती की जावेगी एवं सभी प्रभावी करदेयता का दायित्व बस सारथी द्वारा वहन किया जायेगा ।
Bus Sarathi Yojana 2023 बस सारथी को देय अवकाश
a. बस सारथी एक माह में 4 दिन का साप्ताहिक विश्राम प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा ।
माह में चार विश्राम दिवसों के अतिरिक्त बिना सूचना / स्वीकृति के लगातार अधिकतम 5 दिवस तक अनुपस्थित होने पर उसे अनुपस्थित दिनों का प्रतिफल राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
बस सारथी के अनुपस्थित रहने पर शास्ती राशि 500 /- रूपये + जीएसटी अतिरिक्त (5दिवस तक) नियमानुसार वसूली होगी।
प्रत्येक अनुपस्थिति दिवस के लिये पृथक-पृथक होगी एवं शिड्यूल निरस्त होने पर बस सारथी से प्रथम दिवस शिड्यूल की औसत आय की वसूली होगी।
b. उपरोक्त साप्ताहिक विश्राम के अतिरिक्त एक माह में पूर्व लिखित सूचना के आधार पर मुख्य प्रबन्धक द्वारा विशेष परिस्थतियों में अधिकतम 10 दिवस के अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगें लेकिन उक्त अवकाश दिवसों में देय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
Bus Sarathi Yojana 2023 अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश
a. बस सारथी को निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बस पर अपना कार्य सम्पन्न करना होगा।
उसके द्वारा किसी मॉडल / वाहन विशेष की बस की मांग निगम के स्तर पर स्वीकार योग्य नही होगी।
b. मार्ग पर वाहन ब्रेक डाउन होने पर प्रस्थान स्थल से ब्रेक डाउन स्थल तक के यात्री किराये से प्राप्त राजस्व को ही अर्जित आय माना जायेगा तथा ब्रेक डाउन स्थल से आगे होगी।
के यात्री किराये की राशि लक्ष्य एवं अर्जित आय में शामिल नहीं
c. बस सारथी द्वारा शिड्यूल पर सेवा पूर्ण कर वापस आने पर उस बस सेवा की आय, E.T.I.M. मशीन, टिकिट, बैग आदि निगम कोष में जमा करा देने की सुनिश्चितता करने के उपरान्त ही उसे अगले दिवस बस सेवा में भेजा जावेगा।
d. E.T.I.M., मशीन सही स्थिति में आगार कार्यालय में जमा कराने एवं बस सारथी के विरूद्व कोई बकाया राशि नही होने की स्थिति में ही E.T.I.M. मशीन की धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
e. बस सारथी की आय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आगार स्तर पर बस सेवा के अनुसार, पंजिका का संघारण कर प्रतिदिन मोनीटरिंग की जावेगी
व दैनिक रूप से MIS पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। मोनीटरिंग की मासिक सूचना, उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी), मुख्यालय जयपुर को भेजी जावेगी।
उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी), मुख्यालय जयपुर के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही व मोनेटरिंग उपरान्त मासिक रिपोर्ट कार्यकारी निदेशक (यातायात) को प्रस्तुत की जावेगी।
साथ ही इस योजना की मुख्य प्रबन्धक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी ।
f. बस सारथी द्वारा शिड्यूल सेवा समाप्ति के पश्चात यदि E.T.I.M., टिकिट, बैग एवं टिकिट विक्रय राशि को निगम कोष में समय पर जमा नहीं कराया जाता हैं,
तो नियमानुसार संबंधित पुलिस थाने में उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जावेगी तथा निगम नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
प्रत्येक बस सारथी को टिकिट जारी करने हेतु E.T.I.M. जारी की जावेगी। किसी कारणवश E.T.I.M. के कार्य नही करने की स्थिति में राजस्व संकलन के उद्धेश्य से नियमानुसार मार्ग विपत्र व टिकिट बुके भी जारी की जावेगीं ।
बस सारथी द्वारा E.T.I.M.के स्थान पर मार्ग विपत्र / टिकट बुक से टिकट जारी करने की स्थिति में उक्त कारणों का सत्यापन प्रबन्धक (यातायात), प्रबन्धक (वित्त), सहायक लेखाधिकारी राजस्व एवं लिपिक E.T.I.M. द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
उक्त प्रकार से सत्यापन किये जाने के पश्चात् ही बस सारथी को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। h. समय-समय पर प्रबन्धक (वित्त) द्वारा भी इस योजना का परीक्षण एवं प्रभावी संचालन की मोनेटरिंग की जायेगी।
i. योजना के अन्तर्गत बस सारथी की बसों का समय-समय पर निरीक्षण किया जावेगा ताकि यात्रीभार उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके तथा उसी अनुरूप आगामी माह में यात्री भार मे वृद्धि की जा सकें।
j. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अनुबन्धित व्यक्ति को किसी भी रूप में निगम के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं माना जावेगा
और वह व्यक्ति अपने आप को कर्मचारी के रूप में बताकर किसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने एवं निगम वाहनों में बिना टिकिट यात्रा करने के लिये भी अधिकृत नहीं होगा।
इसके लिये अधिकृत बस सारथी द्वारा निगम के लिये अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।
k. बस सारथियों द्वारा डबल क्रयू एवं ट्रिपल क्रयू के शिड्यूल पर अनुबन्ध किये जाने की स्थिति में उसे नियमानुसार डी. डी. आर देय होगा।
Bus Sarathi Yojana 2023 शंकाओ / विवाद का निस्तारण
a. इस योजना के क्रियान्वयन एवं निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका / सन्देह / विवाद / अपील का निपटारा नोडल अधिकारी के माध्यम से निगम के कार्यकारी निदेशक (यातायात ) द्वारा किया जावेगा।
जिसका निर्णय अतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष अपना विवाद कार्यकारी निदेशक (यातायात) के समक्ष प्रस्तुत किये बिना न्यायालय से उपचार प्राप्त नही कर सकेगा।
b. बस सारथी के रूप में अनुबन्ध करने वाले व्यक्ति को निगम में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।
c. बस सारथी निगम में नियुक्ति हेतु किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। d. बस सारथी योजना 2023 के नोडल अधिकारी उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी) होंगें।
e. बस सारथी योजना 2021 (Bus Sarathi Yojana 2023) को समाप्त करने के उपरान्त कार्यरत बस सारथियों को बस सारथी योजना 2023 के अन्तर्गत नया अनुबन्ध करना होगा ।
उपरोक्त व्यवस्था आगार में लागू करने के साथ बस सारथी की सूची मय मार्ग नोडल अधिकारी के माध्यम से कार्यकारी निदेशक (यातायात) को भेजी जावेगी।
बस सारथी को दिये राजस्व लक्ष्य, बस सारथी द्वारा जमा करायी गयी राशि एवं प्रतिफल राशि का मासिक विवरण सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
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