SB News Digital Desk,नई दिल्ली: सरकार समय समय पर जनकल्याणकारी योजनाएँ चलाती रहती है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता का फायदा है. भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म पर राज्य सरकार उस परिवार को 50 हजार रुपये का बॉन्ड देती है. यह योजना उत्तरप्रदेश की योगी सरकार चला रही है.
जब बेटी की उम्र 21 होने पर 2 लाख रुपये बच्ची के माता-पिता को दिए जाते हैं. इसके अलावा बेटी पढ़ाई के लिए भी सरकार मदद देती है. कक्षा 6 में बेटी के खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में 5,000 रुपये,
कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं. हालांकि, इस योजना में लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) अपना जीवन-यापन कर रहे हैं.
योजना के लिए यह शर्ते जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए के नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
1.योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा.
2. योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन परिवार की आय दो लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं है.
3. केवल बीपीएल परिवार ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
4. इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा.
5. बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.
6. लड़की की शिक्षा किसी सरकारी स्कूल में होगी. प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों को लाभ नहीं मिलेगा.
7. लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
8. यह योजना साल 2006 के बाद जन्मी बेटियों के लिए ही है.
ये दस्तावेज़ है जरूरी
1. बेटी का जन्म जहां हुआ है उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
2. माता-पिता का आधार कार्ड
3. आय प्रमाण पत्र
4. निवास प्रमाण पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. बैंक अकाउंट पासबुक
8. मोबाइल नंबर
इस तरह करें आवेदन
1. सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website http://mahilakalyan.up.nic.in पर जाएं.
2. ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के Application Form का PDF डाउनलोड करें. डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.
3.आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
3. इसके अलावा आपको अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
4. आवेदन फॉर्म को आप नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा.